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मेरठ में रहते हैं तो कर सकते हैं पासपोर्ट आवेदन

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मेरठ। अभी तक लोगों में भ्रम था कि केवल मेरठ के मूल निवासी ही कैंट स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि देश का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह मेरठ में रह रहा हो और उसके पास पते का अधिकृत प्रमाण हो।
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दरअसल काफी लोग हैं, जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। लेकिन काफी समय से मेरठ में रहकर मेरठ या आसपास के जिलों में नौकरी कर रहे हैं। पासपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि यदि आवेदक सरकारी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म में सर्विस करता है तो उसे अपनी संस्था का प्रमाणपत्र देना होगा। इसके लिए भी निर्धारित प्रपत्र है, जो वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही मेरठ में रहने के प्रमाण के तौर पर बैंक की पास बुक, बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि देना होगा। साथ ही आवेदक के मूल निवास की भी जांच होगी।
एक मार्च तक के एप्वाइंटमेंट फुल
पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन के लिए जहां मंगलवार की रात तक 26 फरवरी तक के एप्वाइंटमेंट फुल हो चुके थे, वहीं बुधवार को एक मार्च तक के एप्वाइंटमेंट भी फुल हो गए।
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आज फाइनल टच
बुधवार को कार्यालय में पासपोर्ट विभाग की टीम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी थी। इंटरनेट कनेक्शन भी चालू हो गया है। आज बृहस्पतिवार को पासपोर्ट विभाग गाजियाबाद के अधिकारी पहुंचकर फाइनल टच देंगे।
कल होगा शुभारंभ
23 फरवरी की सुबह 10 बजे पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल करेंगे। इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल बरेली के अलावा पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दिन 50 आवेदकों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
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- नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थानीय पते का प्रमाण जरूरी
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