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अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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जानीखुर्द। जानी थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व आरोपी कामिल ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया था। सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जानी थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व एक नाबालिग लड़की को एक युवक अपहरण कर ले गया था। युवक ने नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। घटना की रिपोर्ट नामजद आरोपी के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सीओ सरधना संजय कुमार जायसवाल के अनुसार आरोपी कामिल को न्यायालय से 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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