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वाहनों से पटाखे जैसी आवाज निकाली तो 10 हजार रुपये जुर्माना

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वाहनों से पटाखे जैसी आवाज निकाली तो 10 हजार रुपये जुर्माना
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मेरठ। परिवहन विभाग मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने और साइलेंसरों से पटाखे फोड़ने जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। आरटीओ हिमेश तिवारी ने मंगलवार को शहर के सभी वाहन डीलरों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 जुलाई को एक पीआईएल पर ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए है जो मानक से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। मोटरसाइकिल के साइलेंसरों के जरिये पटाखे सरीखी तेज आवाज निकालकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर लगाकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। प्रथम बार अपराध के लिए 10 हजार का जुर्माना या तीन माह की जेल अथवा दोनों हो सकते हैं। चालक का लाइसेंस तीन माह की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर छह माह का कारावास या दस हजार जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आरटीओ तिवारी ने वाहन डीलरों से ऐसे वाहनों की सर्विस नहीं करने को कहा जिनमें अलग से साइलेंसर लगवाकर मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। ब्यूरो
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