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Mau News: बेटे की किडनी के इलाज के लिए महिला लेने गई लोन, एजेंट और बैंक मैनेजर ने की 15 लाख की ठगी, केस

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जमालपुर मिर्जापुर नवापुरा निवासी महिला की तहरीर पर बैंक से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात तत्कालीन बैंक मैनेजर और एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जमालपुर मिर्जापुर नवापुरा निवासी सुधरमी देवी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार उसके पुत्र प्रमोद प्रजापति की खराब किडनी की इलाज के लिए 2019 में घोसी नगर स्थित यूपी बड़ौदा बैंक में गई थी। भावनपुर निवासी राजकुमार सिंह आधारकार्ड पर लोन पास कराने की बात कही। जिसके बाद कुछ कागजात पर उसका और पुत्र का हस्ताक्षर करा लिए। इसके बाद दो मार्च 2019 को निफ्टी के माध्यम से प्रमोद के खाते में तीन लाख रुपये ट्रांसफर करा दिया। पुन: लोन की किश्त के नाम पर एक खाते में चार अप्रैल 2019 को 50 हजार रुपये, 21 अगस्त 2019 को 50 हजार, 26 दिसंबर 2019 को 50 हजार और 24 मार्च 2020 को एक लाख रुपये उसके खाते में भेजे गए। इसके बाद बैंक से 22 जुलाई 2021 को उसकी जमीन से संबंधित 15 लाख 94 हजार 744 रुपये की वसूली के लिए नोटिस आया। बैंक पहुंचने पर पता चला कि राजकुमार सिंह ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से मां पुत्र को गारंटर बनाकर राजकुमार सिंह के दोस्त राहुल के नाम से 15 लाख रुपये का लोन जारी करा दिया गया है। इस विषय में राजकुमार सिंह से पूछने पर गाली देने लगा। पुलिस को तहरीर देने पर 24 नवंबर 2021 तक पूरी धनराशि जमा करने पर सहमत हुआ। लेकिन एक भी पैसा जमा नहीं कराया। दोबारा बैंक से वसूली का नोटिस आने पर पूछा गया तो 15 जून 2024 को गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया।
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