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वीसी से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी

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मऊ। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के विधायक निधि के गबन और दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के असलहा प्रकरण के मामले में आरोपी बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। विधायक निधि मामले में वादी मुकदमा निरीक्षक रामसिंह कोर्ट में जिरह के लिए उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने 12 अक्तूबर तथा असलहा प्रकरण में आरोप तय करने के लिए भी यही तारीख मुकर्रर की। अभियोजन की ओर से एपीओ रविंद्र यादव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने मे एफआईआर दर्ज हुई। मामले मे मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। मामले में जिरह होनी थी लेकिन वादी निरीक्षक रामसिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। दूसरे मामले दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के असलहा मामले मे भी पेशी हुई। एसीजेएम ने मामले में आरोप तय करने के लिए 12 अक्तूबर की तिथि तय की। अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुआ थी। जिसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
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