मऊ । चुनाव आचार संहिता के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की मंगलवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आरोप से मुक्त किए जाने के प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तिथि नियत की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी 10 मार्च 21 को बिना अनुमति के अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे सड़क जाम हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना विधायक अब्बास अंसारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद मुशा आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। मामला सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र देकर आरोप से मुक्त किए जाने की मांग की गई हैं। जिसपर आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से एपीओ रविंद्र प्रताप यादव ने बहस की। बहस पूरी नहीं हो सकी । सीजेएम ने मामले मे आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तिथि नियत की।