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UP Voter List: पुत्रवधू का नाम जुड़वाने के लिए मायके से मंगवा रहे पुरानी मतदाता सूची, 386 ने किया ऑनलाइन आवेदन

Thu, 13 Nov 2025 12:44 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।

सार

Mau News: एसआईआर मतगणना प्रपत्र में पुत्रवधू के मायके वालों की जानकारी को लेकर असमंजस भी बना हुआ है। प्रपत्र देकर संबंधित लोगों से सभी कागजात जल्द भरवाकर जमा करने की अपील की जा रही है।
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वोटर लिस्ट। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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UP News: एसआईआर पुनरीक्षण अभियान के तहत पुत्रवधू का नाम मतदाता सूची से जुड़वाने के लिए ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके से मतदाता सूची मांग रहे हैं। एसआईआर मतगणना प्रपत्र को भरते समय वर्तमान मतदाता सूची का ईपीआईसी संख्या भरने के साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अंकित इपीआईसी संख्या भरनी होगा। 

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अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो माता-पिता या दादा-दादी किसी का नाम सूची में उपलब्ध होने पर उनका नाम और ईपीआईसी नंबर के साथ संबंध लिखना पड़ेगा। ऐसे में अपने पुत्र-पुत्री का नाम तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ब्लड रिलेशन को दर्शाते हुए जुड़ जाएगा।

लेकिन पुत्रवधू का नाम न काटे इसलिए ससुराल पक्ष ब्लड रिलेशन के प्रमाण के लिए दुल्हनों के मायके से 2003 की मतदाता सूची, जिसमें दुल्हनों के माता-पिता, दादा-दादी का नाम अंकित हो मांग रहे हैं। उपजिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि जिनका नाम या पूर्वजों का नाम मतदाता सूची में है तो उन्हें अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। पुत्रवधू का रिलेशनशिप उनके मायके से जुड़ेगा।

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नए नियम से परेशानी

मायके की 2003 की मतदाता सूची से रिलेशनशिप जोड़ते हुए ससुराल में भी मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम नहीं है और रिलेशनशिप भी नहीं जुड़ रहा है। उस दशा में सिर्फ मतगणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करना पड़ेगा। 

बाद में उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। उस समय पुनः 11 प्रपत्र भरने के साथ ही निवासी होने के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय अथवा हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सहित 11 विकल्पों में से कोई एक साक्ष्य देना पड़ेगा।
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