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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को बीस-बीस साल की सजा

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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रामराज ने सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में नामजद दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20- 20 साल की सजा के साथ ही 22- 22 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है ।
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अभियोजन के अनुसार, हलधरपुर थाना क्षेत्र की पीडिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पीड़िता का कथन है कि आरोपीगण मधुबन थाना क्षेत्र के धर्मपुर देवार टाडी गांव निवासी जयनाथ चौहान और बहराइच जनपद के शाहपुर मोतीपुर निवासी राजू कुमार चौहान ने मिलकर 10 अप्रैल 2016 की रात्रि में शराब के नशे में उसके घर में घुस कर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जयनाथ चौहान और राजू कुमार चौहान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोपपत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण जयनाथ चौहान और राजू कुमार चौहान को सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को गैंगरेप के मामले में 20-20 वर्ष की सजा के साथ ही 22-22 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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