मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने जालसाजी कर जमीन बैनामा कराने के नाम पर 2 लाख 58 हजार रुपये हड़प लेने के मामले में सुनवाई के बाद दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही 13-13 हजार रुपया जुर्माना लगाया। आरोपी रामलक्षन राम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव निवासी राजकुमार राम की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी ने बताया कि वह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहादतपुरा में क्लर्क था। आरोपी गण सरायलखंसी के सरवां गांव निवासी रामलक्षन राम, वीरेंद्र कुमार और मारकंडेय राम ने जालसाजी कर जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 2 लाख 58 हजार रुपया हड़प लिए। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। मामले में 6 गवाहों की पेशी हुई। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद वीरेंद्र कुमार और मारकंडेय राम को जालसाजी कर बैनामा कराने के नाम पर रुपया हड़पने के मामले में दोषी पाया।