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Mau News: एससी/एसटी एक्ट में तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा

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मऊ। विशेष जज एससी/एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने एससी/ एसटी एक्ट व मारपीट, गाली देने के मामले में नामजद तीन अभियुक्तों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 4-4 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
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सरयां भैरोपुर गांव निवासी श्री कुमार की तहरीर पर एससी/एसटी केस में सराय मेवा गिरी गांव निवासी राजकरन, सीता मौर्य और रामजनम मौर्य को आरोपी बनाया गया। पीड़ित ने बताया कि 17 मई 1999 को आरोपियों ने उसकी पत्नी दुर्गावती को जाति सूचक गाली दी और मारा पीटा। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दिया। कोर्ट में पीड़ित पक्ष से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र नाथ राय और अखिलेश सिंह ने 6 गवाहों को पेश किया। वहीं आरोपी पक्ष ने सफाई दी कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। विशेष जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद आरोपी राजकरन, सीता मौर्य और राम जनम मौर्य को दोषी पाया। एससी/एसटी एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष जेल की सजा सुनाई। दो -दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं मारपीट के मामले में एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। गाली देने के मामले में दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माने की 60 प्रतिशत धनराशि घायल को देने का आदेश दिया।
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