मऊ। घोसी में कार्य करने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका सहकर्मी आठ माह तक दुष्कर्म करता रहा। बाद में शादी करने से मुकर गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी का धारा 151 के तहत चालान कर लीपापोती का प्रयास किया था। बाद में पीड़िता प्रार्थना पत्र पर एसपी के आदेश पर पुलिस ने अंतत: आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और एससी एसटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज मुकदमा के अनुसार घोसी में कार्यरत गाजीपुर जिले की एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका सुपरवाइजर शारीरिक शोषण करने लगा। वह युवती के बगल में किराए का कमरा लेकर रहने लगा और अपने प्रेम जाल में फांस लिया।
दिसंबर 2020 से अब तक वह युवती का शारीरिक शोषण करता रहा, बाद में शादी से मुकर गया। पीड़िता ने जब पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने आरोपी का चालान 151 के तहत कर दिया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी चंदौली निवासी अभिषेक कुमार सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म और एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बाबत कोतवाली प्रभारी कुमुद शेखर सिंह का कहना है कि एसपी के आदेश पर मुुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।