स्थानीय कस्बा स्थित संत गणिनाथ राजकीय पीजी कालेज के विगत छात्रसंघ चुनाव परिणाम के मामले में दायर याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कालेज प्राक्टर व छात्र संघ अध्यक्ष को समन जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने व अदालत में हाजिर होने का आदेश पारित किया है।
संत गणिनाथ राजकीय पीजी कालेज 2014 के छात्र संघ चुनाव के दौरान छात्र संघ के प्रत्याशी दीपक गुप्ता डायमंड की उम्र को लेकर विवाद हो गया था।
छात्र संघ चुनाव में एक अन्य प्रत्याशी अंकुर भारती ने कालेज प्रशासन के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर दीपक गुप्ता द्वारा हाईस्कूल प्रमाण पत्र में हेराफेरी कर चुनाव लड़ने की शिकायत किया था।
याची का कहना है कि दीपक गुप्ता की हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जन्म तिथि पांच मार्च 1987 दर्ज है जबकि चुनाव में दाखिल किए गए प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 28 दिसंबर 1989 अंकित है।
वादी अंकुर भारती का कहना है कि लिंगदोह कमेटी के अनुसार छात्र संघ चुनाव लड़ने की अधिकतम उम्र 25 साल है। परिवादी अंकुर भारती के कथन को संज्ञान में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दीपक गुप्ता के अलावा तत्कालीन चीफ प्राक्टर व मौजूदा प्राचार्य डा. रामनाथ यादव को अर्तगत धारा 465, 468 व 471 भारतीय दंड संहिता के विचारण की कार्यवाही के लिए समन जारी किये जाने का आदेश पारित किया हैा
इस संबंध में पूछे जाने पर संत गणिनाथ राजकीय पीजी कालेज के प्राचार्य डा. रामनाथ यादव ने कहा कि विवाद से कालेज प्रशासन का कुछ भी लेना देना नहीं है। न्यायालय का अभी कोई समन नहीं मिला है। समन मिलने के बाद अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।