बढुआ गोदाम। शहर कोतवाली क्षेत्र के परदहां वार्ड में मंगलवार को सड़क पर बने मकान को आरबीओ एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर
गिरा दिया गया। दो जेसीबी की मदद से सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की उपस्थित में मकान गिराया गया। परदहां वार्ड निवासी अमरेन्द्र कुमार सिंह ने 2001 में सिटी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया था। इसमें बताया गया था कि वार्ड निवासी कमला सिंह ने सड़क की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने सड़क पर हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी। दूसरे पक्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी के यहां अपील की। 2018 में जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ भी दूसरे पक्ष ने कमिश्नर के यहां अपील कर दी। 2024 में कमिश्नर ने सड़क पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। जहां मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी सहित पुलिस बल के साथ दो जेसीबी ने मकान को ध्वस्त किया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शिकायत कर्ता परदहां निवासी अमरेन्द्र सिंह ने किया था। सिटी मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी और कमिश्नर सहित तीन अधिकारियों के आदेश के बाद मकान का ध्वस्तीकरण किया गया है।