दीवानी कचहरी में पराविधिक स्वयं सेवकों (पी0एल0वी0) के 04 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित जिला
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मऊ। जिला जज रामेश्वर ने सोमवार को पराविधिक स्वयं सेवकों (पीएलवी) के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला जज ने उन्हें उनके अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने पराविधिक स्वयं सेवक के उद्देश्य, उनके ड्रेस कोड, व्यवहार, संविधान में समाज के कमजोर वर्गो को दिये गये अधिकार तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुच्छेद 39 के बारे मे बताया। अपर जनपद न्यायाधीश आसिफ इकबाल रिजवी ने सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन, सम्पत्ति का एक दूसरे व्यक्ति को अन्तरण के बारे में बताया। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट फर्रुख इनाम सिद्दीकी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट, रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बंध में पराविधिक स्वयं सेवकों को जानकारी दी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत जमानतीय एवं गैर जमानतीय अपराधों के सम्बंध में बताया। अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह ने मौलिक अधिकारों, नि:शुल्क विधिक सहायता, आदर्श नागरिक के कर्तव्य, जिम्मेदारी, मौलिक कर्तव्यों तथा मध्यस्थता के बारे में बताया।