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ताक पर रखे कामर्शियल कांपलेक्स के मानक

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नगर के सहादतपुरा स्थित अली बिल्डिंग मार्केट,जहां अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं।संवाद - फोटो : MAU
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मऊ। घोसी तहसील मुख्यालय के याहिया मार्केट स्थित एलआईसी बिल्डिंग में अगलगी की घटना के बाद भी प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र लगवाने के मामले में विभाग खानापूर्ति कर रहा है। नगर सहित जिले के विभिन्न बाजारों के अधिकांश प्रतिष्ठानों तथा कई कामर्शियल कांपलेक्सों में न तो फायर अलार्म और न ही अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। यही हाल औद्योगिक इकाइयों का है। संबंधित विभाग महज नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर रहा है। जिले में ताजोपुर, गाजीपुर तिराहा स्थित औद्योगिक आस्थान, घोसी में लगभग 281 यूनिटें हैं। इसके अलावा नगर के सहादतपुरा, भीटी, गाजीपुर तिराहा, चौक, मिर्जाहादीपुरा, गोला बाजार, रौजा सहित घोसी, मुहम्मदाबादगोहना, मधुबन, दोहरीघाट, चिरैयाकोट सहित विभिन्न बाजारों में संचालित अधिकांश प्रतिष्ठानों तथा कामर्शियल कांपलेक्सों में न तो अग्निशमन यंत्र और न ही फायर अलार्म लगाया जा सका है। नियम के तहत सभी औद्योगिक इकाइयों की यूनिटों में तथा प्रतिष्ठानों में फायर इग्जिट पानी आपूर्ति की व्यवस्था मानक के अनुसार तथा अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य है। कई यूनिटों में अग्निशमन यंत्र लगे भी हैं तो तो वह एक्सपायर हो चुके हैं। विभागीय आदेश के बाद भी यूनिट संचालक तथा भवन मालिक अग्निशमन यंत्र लगाए जाने के प्रति गंभीर नहीं हैं। अग्निशमन विभाग सहित संबंधित विभाग को ऐसे प्रतिष्ठानों और कॉम्प्लेक्सों की चेकिंग करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। बावजूद विभागीय उदासीनता के चलते अधिकांश यूनिटों, प्रतिष्ठानों तथा कामर्शियल कांपलेक्सो को नियम कानून को ताक पर रखकर संचालित किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की तरफ से नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर ली गई है। विभागीय अभिलेखों में 50 भवन संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि 50 कामर्शियल भवन संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। मानीटरिंग की जा रही है। सत्यापन के दौरान आदेश का अनुपालन न करने वाले भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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