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तीसरी आंख की निगहबानी में रहेंगे मेडिकल स्टोर

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मऊ। जिले के 1590 मेडिकल स्टोरोें पर कैमरे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऐसा इसलिए किया है ताकि नशीले पदार्थों की बिक्री पर नजर रखी जा सके और बिना पर्चे के लोग दवा न खरीद सकें। एक माह के अंदर सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दुकान पर कैमरे लगाने होंगे। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारकोटिक्स और शेड्यूल एच-1 की श्रेणी की दवा के अवैध कारोबार के साथ दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। शासन के नए आदेश के तहत अब दवा बेचने के लिए दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मरीज को दवा खरीदने से पहले चिकित्सक का पर्चा दिखाना होगा। पर्चा नहीं होने पर दुकानदार मरीज को दवा नहीं देगा। कैमरा लगाने के लिए विभाग की तरफ से इसके लिए दवा संगठनों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी निगरानी के लिए विभाग की तरफ से जनपद को चार जोन में बनाकर टीम भी तैनात कर दी गई है। जनपद में कुल 1590 पंजीकृत मेडिकल स्टोर संचालित है, इसमें थोक मेडिकल की 814 और फुटकर की 676 दुकानें हैं। विभाग की तरफ से कैमरा लगाने का फरमान जारी कर दिया गया है। औषधि निरीक्षक अरविंद यादव ने बताया कि जनपद में संचालित सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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