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Mau News: शराब बरामदगी और मारपीट के छह मामलों में सात आरोपी दोषी, अर्थदंड भी

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मऊ। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र यादव की अदालत ने शराब बरामदगी और मारपीट के छह अलग-अलग मामलों में सात आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी करार दिया। अदालत ने मामलों के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया। कुछ मामलों में अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है।
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कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के शराब बरामदगी के मामले में मोहिउद्दीनपुर निवासी अजीत यादव उर्फ शेरू यादव को दोषी पाया गया। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शहर कोतवाली क्षेत्र के दूसरे शराब बरामदगी मामले में मुंशीपुरा निवासी अरशद पुत्र हसनैन दोषी पाया गया। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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रानीपुर थाना क्षेत्र के मामले में महमूदपुर नगपुर निवासी कमला सिंह पुत्र स्व. राजबहादुर सिंह को शराब बरामदगी का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
रामपुर थाना क्षेत्र के शराब बरामदगी के मामले में नेमडाड निवासी सुरेंद्र कनौजिया पुत्र वंशी कनौजिया को दोषी ठहराया गया। उसे न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 1,300 रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मारपीट और गाली-गलौज के मामले में देवपरवा निवासी राजकुमार पुत्र धर्मदेव और कपिलदेव पुत्र महादेव को दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों पर कुल 1,500 रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, कोपागंज थाना क्षेत्र के शराब बरामदगी मामले में रेवरीडीह निवासी बबलू राजभर पुत्र रामकेवल राजभर दोषी पाया गया। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस प्रकार अदालत ने छह मामलों में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए संबंधित मामलों में सजा और अर्थदंड निर्धारित किया।
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