दक्षिण टोला क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी साड़ी व्यवसायी शाहनवाज अहमद की 1.17 लाख रुपये की साड़ियां हड़पने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दक्षिण टोला थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिये 11 साल पहले साड़ियां भेजी थीं, लेकिन वह सही जगह नहीं पहुंची। पैसे मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है।
आदेश के अनुसार, व्यापारी शाहनवाज अहमद पिछले 15 वर्षों से दक्षिण भारत में साड़ियों का व्यवसाय कर रहे हैं। 12 दिसंबर 2015 को उन्होंने संगम गली मऊ स्थित सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिये अपनी फर्म से 156 किलो वजन की साड़ियों के 3 पैकेट केरल के एसपी फैब्रिक्स को भेजने के लिए बुक कराया था। कंपनी के प्रोपराइटर ओमप्रकाश पांडेय और मैनेजर ने माल सुरक्षित व समय पर पहुंचाने की गारंटी दी थी और कर्मचारी के माध्यम से रसीद भी भिजवाई थी।
15 दिन बीतने के बाद भी जब सामान केरल नहीं पहुंचा, तो शाहनवाज ने केरल कार्यालय और मऊ स्थित मुख्य दफ्तर से संपर्क किया। वहां से कोई ठोस जवाब नहीं मिला और टाल-मटोल किया जाने लगा। आरोप है कि लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक व कर्मचारियों ने माल हड़प लिया। लगातार आश्वासन और झूठे दिलासे मिलने के बाद जब शाहनवाज ने नोटिस भेजा, तो आरोपी आक्रोशित हो गए। बीते 12 अगस्त को मिर्जाहादीपुरा के पास प्रोपराइटर और उसके बेटे ने उनका रास्ता रोक लिया। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।