मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के मंसूरपुरा बरामदपुर निवासी दो अपराधियोें की एक करोड़ 60 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। इन दोनों के खिलाफ कोतवाली में कई आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। मंसूरपुरा बरामदपुर निवासी मुहम्मद तैयब पुत्र इमरान अहमद द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से निर्मित मकान जिसका बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ 52 लाख एवं तालिब पुत्र इमरान अहमद का 59 लाख 59 हजार का मकान है। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित की गई चल-अचल संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। दोनोें ने उक्त धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की हैं, जिनका चिह्नीकरण किया जा रहा है। ऐसे अन्य लोगों के खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।