मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के ग्राम पंचायत सियाबस्ती में मार्च व अप्रैल 2016 में पात्र गृहस्थी अनाज की कालाबजारी के मामले में पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर ग्राम प्रधान एवं कोटेदार पर मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम पंचायत सियाबस्ती निवासी गनेश राजभर द्वारा अदालत में दाखिल किए गए वाद के अनुसार गांव की कोटेदार गुड्डी देवी ने मार्च व अप्रैल 2016 का पात्र गृहस्थी का खाद्यान पुराने 36 बीपीएल कार्डधारकों को बांटकर शेष खाद्यान ग्राम प्रधान गनेश गोंड की मिलीभगत से मार्च व अप्रैल 2016 का 180 कुंतल खाद्यान की कालाबाजारी कर दिया।|
जबकि उन महीनों में 400 कार्डधारकों का 200 कुंतल खाद्यान एवं 2.04 कुंतल चीनी की उठान की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिलापूर्ति अधिकारी ने प्रकरण की जांच तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक मुहम्मदाबाद गोहना से कराई। पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर 7 मई 2016 को उचित खाद्यान दर विक्रेता गुड्डी देवी की दूकान निलंबित कर दी गई |
लेकिन बाद में गुड्डी देवी की राशन की दूकान बहाल कर दी गई। इससे क्षुब्ध ग्रामीण सुखदेइया , कमली देवी ,समासुंदरी , बचिया , तारा देवी , साबित्री , सुभवाती , आशा , चम्पा , बादामी और जवाहर आदि ने नोटरी शपथ पत्र देकर अदालत में वाद दाखिल किया। अदालत ने पुलिस को ग्राम प्रधान गनेश गोंड, कोटेदार गुड्डी देवी पर केस पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित किया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने ग्राम प्रधान व कोटेदार केस दर्ज कर लिया। | वीरेंद्र तिवारी, भागवत राय, सुरेश आदि रहे।