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प्रधान के मकान के हिस्से को किया गया चिहिन्त, अतिक्रमण हटाने का दिया अल्टीमेटम

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कोपागंज के ग्राम सभा देवकली विशुनपुर में पोखरी की पैमाइज करती राजस्व टीम।संवाद - फोटो : MAU
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कोपागंज। स्थानीय क्षेत्र के ग्राम सभा देवकली विशुनपुर में शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश तहसीलदार संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों ने पोखरी की पैमाइस कराते हुए पोखरी के जद में आये मौजूदा प्रधान के मकान के कुछ हिस्सों चिह्नित करते हुए शनिवार तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बताते चले देवकाली विशुनपुर के दलित बस्ती में गाटा संख्या 272 राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम से दर्ज है जिसका रकबा 57 एयर है। इस पोखरी पर प्रधान सहित कुछ लोगो ने मिटटी पाटकर घर बनवा लिया था। गांव के मुन्नू राम ने पोखरी पर अतिक्रमण को लेकर कोट में अपील दाखिल की थी। जिसपर उच्च न्यायलय ने 25 मई को पोखरी का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पोखरी की पैमाइश कराते हुए प्रधान और कुछ घरो पर बुलडोजर अतिक्रमण हटाया था। लेकिन दूसरा पक्ष इस कार्यवाही से असंतुष्ट हो दोबारा राजस्व कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट द्वारा दोबारा नापी करवाते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश पर शुक्रवार को तहसीलदार संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में पोखरी की दोबारा पैमाइस कराया गया जिसमे प्रधान के घर का टूटे हुए हिस्से से एक फुट अंदर तक निशानदेही करते हुए शनिवार तक अतिक्रमण हटवाने अल्टीमेटम दिया। इस अवसर पर राजस्व निरीक्षक राम कीर्ति सिंह ,लेखपाल नितीश राय ,लेखपाल कमलेश भारती ,लेखपाल अभिषेक शाहीउपस्थित रहे।
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