मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट बलवंत भारती ने सुनवाई के बाद लूट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष दक्षिण टोला को दिया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अस्तूपुरा मोहल्ला का है । मामले के अनुसार अस्तूपुरा मोहल्ला निवासी एकनाथ राय पुत्र स्वर्गीय जगदीश राय ने जेएमएम कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया। इसमें मोहल्ले के ही सीपू राजभर को आरोपी बनाया। वादी का कथन है कि आरोपी 8 अक्टूबर 20 की रात्रि में 9:00 बजे उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी प्रीति राय से मुकदमा उठाने और गवाही न देने की धमकी देने लगा। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने वादी की पत्नी प्रीति राय को धक्का देकर गिरा दिया तथा उसके गले से सोने का मंगलसूत्र खींचकर लेकर भाग गया। वादी अपनी पत्नी की चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला को दिया। साथ ही एक सप्ताह के अंदर एफआईआर की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।