मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाँ. कृष्ण प्रताप सिंह ने चोरी के मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कहिनौर गांव निवासी मानसिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगा। अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।