मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी सिद्ध सलाउद्दीन उर्फ राजू को दो वर्ष छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला जीआरपी मऊ का है। अभियोजन के अनुसार एसआई वैभव तिवारी ने किड़िहिरापुर रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी को नशीला पाउडर के साथ 18 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया। इस आधार पर पुलिस ने गाजीपुर जनपद के सादात कोतवाली क्षेत्र के सैय्यदबाडा गांव निवासी सलाउद्दीन उर्फ राजू पुत्र नबी हुसैन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय और अनिल कुमार सिंह ने तीन गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सलाउद्दीन उर्फ राजू को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाया । दोषी पाए जाने के बाद उसे 2 वर्ष 6 माह की सजा के साथ ही 5000 रुपये अर्थदंड निर्धारित किया।