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गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने हत्या के एक मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने ने बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार खुशामद पुर गांव निवासी हरेंद्र यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव को 11 नवंबर 2019 को पुरानी रंजिश को लेकर जहरीला पदार्थ खिला दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में आरोपी खुशामद पुर गांव निवासी जयप्रकाश यादव पुत्र साधू यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।
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