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गैंगेस्टर के नामजद प्रधान की 19 लाख की संपत्ति कुर्क

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मऊ। गैंगेस्टर में नामजद होकर जेल में निरुद्ध जयसिंहपुर गांव के प्रधान की संपत्ति को पुलिस ने डीएम कोर्ट से जारी आदेश पर सीज किया। इस दौरान प्रधान का सात लाख रुपये मूल्य का मुर्गी फार्म और 12 लाख रुपये मूल्य की स्पार्कियों समेत 19 लाख की संपत्ती सीज की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सदर के साथ सीओ नगर नरेश कुमार और कई थाने की पुलिस मौजूद थी। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि आरोपी का मुख्तार से सांठगांठ था कि नहीं इसका पता लगाया जा रहा।
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शासन से अपराधियों के विरुद्घ कार्रवाई करने के आदेश पर सरायलखंसी थाने की पुलिस ने बीते दो अगस्त को थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव निवासी और प्रधान सतीश सिंह उर्फ बबलू का गैंगेस्टर में चालान की थी। मामला डीएम कोर्ट में लंबित था। सुनवाई के दौरान प्रधान की आपराधिक हिस्ट्री की जानकारी होने पर कोर्ट ने सतीश की संपत्ति को सीज करने का आदेश जारी किया।
इस क्रम में सोमवार को एसडीएम सदर और सीओ नगर के नेतृत्व में सरायलखंसी, कोतवाली और दक्षिणटोला थाने की पुलिस जयसिंहपुर गांव पहुंचकर आरोपी की संपत्ति के नाम पर उसके मुर्गी फार्म और दरवाजे पर खड़ी स्कार्पियों को सीज कर दिया। एसपी मनोज सोनकर ने बताया कि सतीश सिंह पर 16 आपराधिक मामले दर्ज है। बोले वह ढाई मंडा की जमीन में मुर्गी फार्म खोला था, जिसकी कीमत सात लाख रुपये के करीब है। वहीं स्कार्पियों की कीमत 12 लाख रुपये आंकी है। एसपी की मानें तो सतीश सिंह उर्फ बबलू शातिर किस्म का अपराधी है, इसके विरुद्घ कुल 16 मामले दर्ज है। इसके चलते वह जेल में निरुद्ध है। पुलिस आरोपी के मुख्तार गैंग से सांठ गांठ की जांच कर रही है।
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