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Mau News: हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को जमानत नहीं

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मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी हरेंद्र प्रसाद ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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नियामुपुर गांव निवासी अरुन कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि वह 19 जुलाई को अपने घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान जान से मारने की नियत से आरोपी ने उस पर गोली चला दी। मामले में आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के शेख अहमदपुर निवासी मनीष यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जमानत अर्जी को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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