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Mau News: राम सिंह मौर्या की हत्या और गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की हुई पेशी

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मऊ। राम सिंह मौर्या और सिपाही सतीश की हत्या और गैंगस्टर के मामले में शनिवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। हत्या के मामले में वादी मुकदमा अशोक सिंह की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ऐसे में विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने दोनों मामलों में अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की है। मामला थाना दक्षिणटोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की तत्कालीन एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली पर बहस होनी है। लेकिन मुख्तार अंसारी की ओर से प्रार्थना पत्र देकर आरक्षी राजेंद्र यादव, संतोष सिंह व राजेंद्र प्रसाद को सफाई साक्ष्य के लिए तलब किए जाने की मांग की गई है। मामले में वादी मुकदमा की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसपर विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की।
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इस तरह से सरायलखंसी थाना क्षेत्र में दर्ज विधायक निधि के गबन के मामले में भी मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। मामले में निरीक्षक रामसिंह तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी व अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की है।
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