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फर्जी शस्त्र के मामले में मुख्तार के जमानत का मामला सात अप्रैल को

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मऊ। फर्जी नाम पते पर शस्त्र लाइसेंस बनने के मामले में आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की तरफ से जमानत के लिए सोमवार को जिला जज के कोर्ट में आवेदन किया गया था लेकिन कतिपय कारणों को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस दौरान जिला जज शंकर लाल ने सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तिथि नियत की।
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दक्षिणटोला थाने में दर्ज फर्जी नाम पता के आधार लाइसेंस जारी होने के मामले में मुख्तार अंसारी ने अपने पैड पर तीन लोगों का लाइसेंस बनाने की सिफारिश पत्र प्रशासन को लिखा था। इसके आधार पर शस्त्र लाइसेंस तो बन गया लेकिन बाद में जांच के दौरान तीनों का पता फर्जी मिला। इस आधार पर तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य के आदेश पर दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित चार के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र सीएजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इसमें सुनवाई की तिथि आठ अप्रैल नियत है। इसबीच उनके अधिवक्ता दरोगा सिंह ने मुख्तार की जमानत के लिए जिला जज के कोर्ट में अर्जी पेश किया। इस पर किन्ही कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज ने सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तिथि नियत की।
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