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Mau News: वीसी से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी

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गैंगस्टर एक्ट के दो मामलों में मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से बांदा जेल से मंगलवार को पेशी हुई। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दोनों मामलों में साक्ष्य की कार्यवाही होनी है। लेकिन कोई गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने साक्ष्य के लिए 15 और 20 मार्च की तिथि तय की है। भियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला डीके चौधरी की तहरीर पर असलहा के मामले में की गई पैरवी के मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित हुआ। मामले में वादी मुकदमा डीके चौधरी साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। न्यायाधीश ने साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तिथि तय की। दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह की तहरीर पर राम सिंह मौर्या और सिपाही सतीश की हुई हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित हुए। मामले में साक्ष्य के लिए कोर्ट ने 15 मार्च की तिथि तय की।
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