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Mau News: तीन मामलों में मुख्तार अंसारी की वीसी से हुई पेशी

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मऊ। विधायक निधि, असलहा प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट के समेत तीन मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान असलहा प्रकरण में साक्षी मुहम्मद ताहिर के बयान दर्ज किए गए और उनके अधिवक्ता ने जिरह की। एसीजेएम एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी ने विधायक निधि और असलहा मामले में साक्ष्य के लिए एक नवंबर की तिथि नियत की। वहीं, गैंगस्टर के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया की अदालत ने एक नवंबर की तिथि तय की है। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। वहीं, दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। असलहा मामले में दर्ज मुकदमे को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। एडीजे ने साक्ष्य के लिए 1 नवंबर की तिथि नियत की है। तीसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट मे विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। साक्षी मुहम्मद ताहिर कोर्ट में उपस्थित हुआ, उसका बयान दर्ज हुआ। आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जीरह किया। एसीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 1 नवंबर की तिथि तय की है।
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