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पांच मामलों में मुख्तार अंसारी की वीसी से हुई पेशी

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मऊ। राम सिंह मौर्या व सिपाही सतीश की हत्या, गैगेंस्टर के दो मामलों, फर्जी असलहा और विधायक निधि का गबन के कुल पांच मामलों में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। अधिवक्ताओं की हडताल के चलते विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए नई तारीखें तय कीं। पहला मामला दक्षिणटोला का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पांच नामजद और कुछ अज्ञात हत्यारोपिय़ो के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगा सिपाही सतीश की एआरटीओ कार्यालय के पास हत्या कर दी गई। मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली मे बहस होना है। दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी मुख्तार अंसारी की पेशी विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि नियत की। राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह ने मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। तीसरा मामला असलहा के मामले में की गई पैरवी के आधार पर दर्ज गैगेंस्टर एक्ट का है। न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की। चौथा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। विधायक निधि के दुरूपयोग के मामले में दर्ज मुकदमे मे मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। मामले मे आरोप तय होना है। जज ने आठ अगस्त की तिथि तय की। पांचवें मामले में बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के असलहा मामले मे हुई। एसीजेएम ने मामले में अगली पेशी के लिए आठ अगस्त की तिथि नियत की।
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