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Mau: असलहा प्रकरण और गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की हुई पेशी, साक्षी मुमताज का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ

Wed, 26 Jul 2023 08:25 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

असलहा प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान असलहा मामले में साक्षी मुमताज कोर्ट में उपस्थित हुआ, उसका बयान दर्ज हुआ।
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माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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असलहा प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान असलहा मामले में साक्षी मुमताज कोर्ट में उपस्थित हुआ, उसका बयान दर्ज हुआ। सीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने शेष साक्ष्य के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है।

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वहीं, इसी मामले को लेकर दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने अभियोजन की ओर से एसएचओ निहाल नंदन को साक्षी के रूप में तलब करने के लिए दी गई अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 9 अगस्त की तिथि तय की है। दोनों मामले मऊ जिले के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के हैं।

अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला सीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन है।

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इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। साक्षी मुमताज कोर्ट में उपस्थित हुआ। उसका बयान दर्ज हुआ। मुख्तार अंंसारी और अन्य आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जिरह की। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की। असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई।
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मामला विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र देकर निरीक्षक निहाल नंदन को साक्षी के रूप में तलब किए जाने का अनुरोध किया गया था। इस पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 9 अगस्त की तिथि तय की।
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