देवरिया में गैंगस्टर के घर कुर्की की नोटिस चस्पा करती मऊ पुलिस
मऊ। गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने देवरिया जनपद निवासी अकबर अली और अली शेर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेश पर थाना दक्षिण टोला थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस शनिवार को उनके घर देवरिया पहुंचकर नोटिस चस्पा की। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देवरिया के सलेमपुर थाना के मझौली राज जुम्मा मुहल्ला निवासी अकबर अली और थाना कोतवाली के मलकौली निवासी अली शेर उर्फ अली उर्फ गामा शातिर अपराधी हैं। आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कोतवाली नगर में वर्ष 2024 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से दोनों फरार हैं। हाजिर होने के लिए कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किया। लेकिन वह पेश नहीं हो रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके अनुपालन में टीम के साथ देवरिया पहुंचकर मऊ पुलिस दोनों के घर मुनादी कराते हुए नोटिस चस्पा की।