मऊ। पुलिस हिरासत में मृत ओंकेश यादव के मौत की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को मृतक की पत्नी संगीता और उसके चाचा रिखई यादव का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। सीजेएम विनोद शर्मा ने बताया कि इस मामले में प्रतिदिन जांच के साथ बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिसे भी इस संबंध में अपना बयान देना हो, कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना हो वह अपना बयान अथवा घटना से संबंधित वीडियों न्यायालय में उपस्थित होकर प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न चार से पांच बजे के बीच न्यायिक प्रक्रिया/ जांच में सहयोग देने और कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष/ साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। बताते चले बीते सात सितंबर को घोसी पुलिस ने तिलई खुर्द गांव निवासी ओंकेश यादव को बैट्री चोरी के मामले में हिरासत में लिया था। इस दौरान युवक की नौ सितंबर को कस्टडी में मौत हो गई। घटना से आक्रोशित भीड़ नौ सितंबर को पुलिस के विरुद्घ सड़क पर उतर गई। धरना प्रदर्शन के साथ चक्का जाम किया गया। बाद में पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की। मृत ओंकेश के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही मौत के बाबत रिखई की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या के मामले में रिपोर्ट की गई। जिसमें मानिकपुर हाजीपुर गांव निवासी अच्छेलाल और गुड्डू को नामजद तथा कुछ अज्ञात को आरोपी बनाया गया। पीएम रिपोर्ट में ओंकेश की मौत का कारण सिर में चोट लगने से होना बताया गया है। डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने जनता के आक्रोश को देख मामले की न्यायिक जांच कराने की सिफारिश जिला जज मुकेश मिश्र से किया। इसे जिला जज ने स्वीकार कर जांच सीजेएम को सौंपा।