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दुराचार के प्रयास में सात साल की सजा

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मऊ। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट आदिल आफताब अहमद ने छह वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार का प्रयास करने के मामले में नामजद नवीन कुमार सिंह उर्फ आशु को सात के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वही धमकी देने के मामले में नामजद तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की छह वर्षीय भतीजी के साथ आरोपी ने 16 मई 2013 को दुराचार का प्रयास किया। उलाहना देने वादी आरोपी के परिजनों के पास गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। वादी की तहरीर पर साहूपुर गांव निवासी नवीन कुमार सिंह उर्फ आंसू, रमेश बहादुर सिंह, भुनेश्वरी देवी और मीरा सिंह के विरुद्ध पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर सविशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव और एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने आठ गवाह पेश किए। एडीजे ने सुनवाई के बाद रमेश बहादुर सिंह, मुनेश्वरी देवी और मीरा सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि नवीन कुमार सिंह उर्फ आशु को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई।
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