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पांच की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दहेज हत्या सहित चार मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के फरसाटार गांव निवासी मनोज गोड की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। वादी का कथन है कि दहेज के लिए उसकी पुत्री मधु को 10 जून 2019 को उसके ससुराल वालों ने जला दिया। इलाज के दौरान मधु की मौत हो गई। आरोपी नवलपुर रतोही गांव निवासी रामायण पुत्र पुत्र दुखंती की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा नूरपुर नगरीपार गांव निवासी राजेश यादव पुत्र इंद्रमन यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि 12 जुलाई 2019 को उसके दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया। पुलिस ने सामान बरामद किया। मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के मीरपुर उडासन गांव निवासी पूजा पुत्री प्यारेलाल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। तीसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है । वादी मुकदमा भगवानपुरा गांव निवासी आलोक तिवारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन है कि 11 जुलाई 2019 को मंदिर का ताला तोड़कर आरोपीगण मूर्ति चुरा ले गए। पुलिस ने मूर्ति बरामद किया। मामले में आरोपी गोरखपुर जनपद के बडहलगंज कोतवाली क्षेत्र के तभैसौली गांव निवासी मिथुन प्रजापति और महेश कुमार ने जमानत की अर्जी दी। चौथा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। हिंडोला गांव निवासी धीरेंद्र सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि दो जून 2019 को ताडी उतारने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके भाई चचेरे भाई विनीत और सोनू का गला काटकर हत्या का प्रयास किया। आरोपी लग्गूपुर गांव निवासी मूलचंद सोनकर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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