गैंगस्टर एक्ट के दो मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से बुधवार को पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में साक्ष्य के लिए 7 जून और दूसरे मामले में 14 जून की तिथि नियत की। दोनों मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
पहले मामले में अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला संदीप सिंह की तहरीर पर राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हुई हत्या के मामले को आधार बनाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें मुख्तार अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया है। मामला साक्ष्य में चल रहा है। बुधवार को साक्षी एफआईआर लेखक हेड कांस्टेबल मुन्नालाल शर्मा का बयान अंकित हुआ। आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिरह किया। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मामले में साक्ष्य के लिए 7 जून की तिथि नियत की।
दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला डीके चौधरी की तहरीर पर असलहा के मामले में की गई पैरवी करने को लेकर दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है। लेकिन कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मामले में साक्ष्य के लिए 14 जून की तिथि तय की।