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Mau News: तीन साल बाद फिर शुरू हुई शादी अनुदान योजना

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मऊ। तीन साल से बंद शादी अनुदान योजना फिर से शुरू हो गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत अब तक 200 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। बेटी की शादी तय करने पर सरकार की ओर से 20 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यह धनराशि कन्या के पिता के खाते में भेजा जाता है।योजना को लेकर जिला समाजकल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से यह योजना पहले से ही चलाई जाती है। लेकिन अब शासन द्वारा अब सामान्य और अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। योजना के तहत प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शादी अनुदान में गरीबों को उनकी बेटी के हाथ पीले करने के लिए 20 हजार रुपये की रकम देती है। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी तय करने के बाद योजना का लाभ पाने को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें कन्या की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन की जांच के बाद पात्र मिलने पर अनुदान की धनराशि खाते में भेजी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद समस्त संलग्नकों सहित ग्रामीण क्षेत्र के ब्लाक और शहरी क्षेत्र के तहसील कार्यालय पर जमा करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि शादी के 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आवदेन किया जा सकता है। शादी अनुदान योजना में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 46,080 सालाना होनी चाहिए। नगरीय क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय अधिकतम 56,460 रुपये सालाना होनी चाहिए। इसके लिए आय प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील की ओर से ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना जरूरी है।
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