मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी के अवलोकन के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। बलिया के रेवती निवासी नसीम अख्तर पुत्र स्व. फखरुद्दीन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बेटीी शबाना खातून को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इसी दौरान उसके ससुराल वाले 12 जनवरी 2025 को शबाना खातून की हत्या कर दी। मामले में मुख्य आरोपी पति कोतवाली घोसी क्षेत्र के कस्बा खास निवासी मोहम्मद यासीन पुत्र जमीर अली की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।