फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: नाबालिग लड़की की हत्या का प्रयास, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Wed, 20 Jan 2021 04:47 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
विज्ञापन
Demo Pic - फोटो : google
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और हत्या का प्रयास करने के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कुल 25 हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की 4 फरवरी 2017 को जब वह सामान लेने के लिए गई थी। आरोपी ने उसके दुपट्टे से गला कसकर हत्या का प्रयास किया। साथ ही छेड़छाड़ और दुराचार का प्रयास किया।

वादी की तहरीर के आधार पर सरायलखंसी थाना में ताजोपुर गांव निवासी सूरज सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बाद में विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण कुमार मिश्र ने कुल सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और  पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सूरज सिंह उर्फ बिट्टू को छेड़छाड़ और हत्या का प्रयास का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें