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Mau News: पॉक्सो एक्ट में लड़की की गवाही से पहले हुआ था अपहरण, तीन साल बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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पॉक्सो एक्ट के तहत लड़की की गवाही होनी थी लेकिन गवाही से ठीक पहले ही आरोपियों ने लड़की को अगवा कर लिया। तब से वह लापता है। दोबारा सुलह का दबाव बनाने के लिए नाबालिग लड़की का बीते 24 जून 2021 को अपहरण कराया गया। तब से पीड़ित परिवार न्याय के लिए डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा रहा है। मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर बीते 30 अगस्त को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।
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दर्ज मुकदमे के अनुसार जितेंद्र गुप्ता मोहल्ला मुंशीपुरा थाना कोतवाली का निवासी है। उसकी लड़की श्रुति गुप्ता (16) का अपहरण 2 अक्तूबर 2020 को हुआ था। इसके बाबत थाना कोतवाली में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया। उक्त घटना के बाद लड़की का मेडिकल और कोर्ट में बयान होने के बाद न्यायालय लड़की को उसी की कस्टडी में दे दिया गया।
कुछ दिन बाद श्रुति गुप्ता को उपरोक्त केस में आरोपित गगन सिंह पुत्र अज्ञात, सीडीओ मऊ के ड्राईवर, और गगन सिंह सप्लाई विभाग, तहसील सदर, अविनाश विश्वकर्मा निवासी ऑफीर्सस कलोनी, थाना कोतवाली ने नदीम रजा पुत्र मुस्तकीम (मैना) निवासी खालिसपुर थाना कोपागंज के साथ मिलकर 24 जून 2021 को समय करीब शाम 5 बजे दोबारा अपहरण कर लिया। पाक्सो कोर्ट में लड़की की गवाही होने वाली थी। गवाही हो जाने पर आरोपियों को सजा होने का डर था, इसी डर से उक्त साक्ष्य मिटाने के आशय से लड़की का दोबारा अपहरण कर लिया गया। अभी तक मेरी लड़की की कोई खबर नहीं मिल सकी है।
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इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। तीन बार तारीख पर लड़की के अनुपस्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। पीड़ित के दोबारा अपील करने पर कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्तगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया। अब सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांंच में जुटी है।
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