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जिलाधिकारी ने जारी की चुनाव अधिसूचना

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मऊ। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 26 मार्च 2021 के क्रम में पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-12ख एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अमित सिंह बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में और प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी के नामांकन सहित सभी प्रक्रिया ब्लाक मुख्यालयों पर संपन्न होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने कहा है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा। जिले में प्रत्याशियों की ओर से नामांकन की तिथि 17 और 18 अप्रैल 2021 को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक नियत की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 19 और 20 अप्रैल सुबह आठ बजे से शुरू की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए 21 अप्रैल को सुबह आठ बजे तीन बजे तक, प्रतीक आवंटन भी 21 अप्रैल को तीन बजे से होगा। मतदान 29 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। मतगणना दो मई सुबह आठ बजे से शुरु होगी। सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर होगा। जबकि सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जांच करने , उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिह्न आंवटन का कार्य न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबदी कमरा नंबर तीन और अपर उप जिलाधिकारी सदर कमरा नंबर चार में होगा।
ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा संबंधित विकास खण्ड में निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खंड के अतर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी लेकिन परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जायेगी। डीएम ने कहा है कि सावर्जनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सभी प्रकिया पूरी की जायेगी।
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