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निर्दल प्रत्याशी के नामांकन खारिजा पर आरओ को विधिनुसार आदेश पारित करने का निर्देशᅠ

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मऊ। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सुरेंद्रनाथ चौहान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मऊ को निर्देशित किया है कि वह फिर से जांच करें। शुक्रवार को आरओ ने जांच के बाद नामांकन खारिज कर दिया। बता दें कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता सुरेंद्र नाथ चौहान ने 356 सदर मऊ विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। अधिवक्ता का कथन है कि रिटर्निंग अफसर ने 18 फरवरी को उनका नामांकन सरसरी तौर पर यह करते हुए खारिज कर दिया कि प्रारूप में कुछ कालम अधूरा छोड़ दिया गया है। याची का कहना है कि वह समय से पहले प्रारूप को भरकर शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग अफसर को दिया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। नामांकन खारिज होने से व्यथित होकर सुरेंद्रनाथ चौहान ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल किया था। जिसमें केेंद्र सरकार सहित छह लोगों को विपक्षी बनाया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण ने याचिका को सुनवाई के बाद याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किया। आरओ सदर 354 हेमंत चौधरी ने बताया कि प्रत्यावेदन लेकर सुनवाई के बाद मामला निस्तारित कर दिया गया है। नामांकन पुन: खारिज कर दिया गया है।
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