मऊ। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध दाखिल परिवाद को सुनवाई के बाद क्षेत्राधिकार से बाहर होने का हवाला देते हुए खारिज करने के विशेष मजिस्ट्रेट एमपी / एमएलए के 18 फरवरी 22 के आदेश के विरूद्ध दाखिल फौजदारी निगरानी मे विपक्षी संख्या दो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध दाखिल निगरानी की सुनवाई के लिए 5 जून की तिथि नियत किया।
मामले के अनुसार, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के भगवानपुरा मुहल्ला निवासी नवल किशोर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए कोर्ट की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आरोपी बनाया था। उल्लेख किया था कि अमित शाह ने दो फरवरी 22 को बदायूं के सहसवान के कस्बा इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि सपा अध्यक्ष के साथ आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया बाहुबली दिखते थे। जबसे प्रदेश में योगी सरकार आई तो बाहुबली नहीं बजरंगबली दिखते हैं। आरोप है कि उनके इस भाषण से धार्मिक भावनाओं को ठेस एवं आघात पहुंचा है। वादी की ओर से जिला जज की कोर्ट में फौजदारी निगरानी दाखिल की गई। जिसे सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। जहां मंगलवार को सुनवाई के लिए 5 जून की तिथि नियत किया।