मऊ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध दाखिल निगरानी के मामले में क्षेत्राधिकार पर मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए राजीव कुमार वत्स ने मामले में आदेश के लिए 9 जुलाई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र निवासी नवल किशोर शर्मा ने एसीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें उल्लेख किया था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दो फरवरी 22 को बदायूं के सहसवान के कस्बा इस्लाम नगर के रामलीला मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि जबसे प्रदेश में योगी सरकार आई तो बाहुबली नहीं बजरंगबली दिखते हैं। आरोप है कि उनके इस भाषण से धार्मिक भावनाओं को ठेस एवं आघात पहुंचा है।