जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब लड़कियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय पोर्टल व वेबसाइट पर लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते की पास बुक, आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र हेतु 56460 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो), जाति प्रमाण-पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना अनिवार्य है। बताया कि वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 282 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है।