जिलाधिकारी अरुण कुमार ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जिले में किराया प्राधिकरण नियुक्त किया है। उन्हें उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनिमय अधिनियम 2021 के अध्याय 6, धारा 30 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया गया है। उन्हें किरायेदारी के मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब जिले में किरायेदारी के मामलों की सुनवाई एडीएम (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में ही होगी। इसके पूर्व इन मामलों की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर और सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना के न्यायालय में होती थी।