मऊ। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छे लाल गुप्ता ने मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि न्यायालय परिसर के एडीआर बिल्डिंग में संचालित स्थायी लोक अदालत में त्वरित और सुगम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यहां कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, पीड़ित चाहे तो स्वयं एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकता है।
प्रथम चरण में पक्षकारों मध्य सुलह वार्ता कराई जाती है। अधिकांश मामले इसी दौरान निस्तारित हो जाते हैं। सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित हुए मामलों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है।
जिन मामलों में सुलह संभव नहीं हो पाता है, पीठ उस मामले को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करती है। साथ ही प्रत्येक ऐसे मामले जो आपराधिक न हो, पक्षकार सुलह समझौता के माध्यम से उसे समाप्त करना चाहते हैं, उन मामलों को भी सुना जाता है।