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चार लोगों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 29 Jun 2016 11:25 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम ने दहेज हत्या के दो, दुराचार व लूट के मामलों में आरोपित चार की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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पहला मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। कोतवाली घोसी क्षेत्र के मुस्कुरा गांव निवासी आशीष प्रजापति की पुत्री संगीता को देहज के लिए जलाकर मार डाला गया। आरोपी पति अस्तुपुरु मुहल्ला निवासी विकास प्रजापति पुत्र रामवृक्ष की ओर से जमानत के लिए अजी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।


 दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रामविलास चौहान की पुत्री चंदी की शादी पांच पूर्व सुनील चौहान के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए पांच जनवरी 2016 को चंदा को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। आरोपी पति मिर्जा जमालपुर निवासी सुनील चौहान पुत्र रामलक्षन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे जिला जज ने अर्जी खारिज कर दिया। तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा भानुप्रताप यादव की मोटर साइकिल 26 फरवरी 2016 को छीन ली गई। पुलिस ने उक्त मोटर साइकिल को दस जून 2016 को बरामद किया। मामले में आरोपी कुड़हनी गांव निवासी गनेश यादव पुत्र रामकरन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया।
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चौथा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की भांजी को सात नवंबर 2015 को बहला फुसला कर भगा ले जाया गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार भी किया। मामले में आरोपी पाहदुल्लम विशुनपुरा गांव निवासी राज पांडेय पुत्र अशोक पांडेय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। 
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